अरब में नया कानून हुआ लागू 

संयुक्त अरब अमीरात में वीजा प्रक्रिया को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) के द्वारा कई नियमों में बदलाव किया गया है। अरब में अब Emirates ID, visit, और residency visas के शुल्क में इजाफा किया गया है।

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इसके अलावा एक और नए नियम के मुताबिक अब Visit visa holders यूएई में रहते हुए विजिट वीजा की सीमा नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें यूएई से एक्जिट करना होगा। Exit करने के बाद नए विजिट वीजा के साथ एंटर करना होगा।

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Emirates ID, visit, और residency visas के शुल्क में इजाफा किया गया है

वहीं अब Emirates ID, visit, और residency visas के शुल्क में इजाफा किया गया है। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Ports Security (ICP) के द्वारा जारी सभी तरह की सेवाओं पर यह शुल्क लागू होगा। Emirates ID जिसके लिए पहले Dh270 लगता था वह अब Dh370 लगेगा। वहीं एक महीने वीजा के लिए Dh270 के बजाए Dh370 लगेगा।

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इसके साथ ओवरस्टे करने वालों के लिए जुर्माना भरना अनिवार्य है। इन लोगों को यूएई से बाहर जाने के लिए out pass या leave permit की जरूरत होगी। दुबई से एक्जिट के दौरान यह आऊटपास अनिवार्य है।

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