UAE : Visa एक्सपायर होते ही Exit करना जरूरी, ग्रेस पीरियड की सेवा समाप्त, उलंघन पर Dh5,000 तक का जुर्माना तय

Satyam Kumari25 May 20241 min read0 viewsUAE

अधिक समय तक यूएई में रहने वाले आरोपियों के खिलाफ की जा रही है कानूनी कार्यवाही

संयुक्त अरब अमीरात में चुनिंदा टाइम के लिए जारी किए गए वीजा पर अगर कोई व्यक्ति अधिक समय तक यूएई में रहने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। समय-समय पर कई ऐसे विजिट विजा होल्डर्स के बारे में जानकारी मिलती है जो टाइम लिमिट समाप्त होने के बाद भी यूएई में रहते हैं।

यह बताया गया है कि अगर कोई विजिट विजा होल्डर टाइम खत्म होने के बाद भी यूएई में रहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

लगाया जा सकता है भारी जुर्माना

कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि वीजा की एक्सपायरी के बावजूद भी लोग एग्जिट नहीं करते हैं और कभी-कभी वह भाग जाते हैं जिसके बाद उनके ऊपर absconding का केस भी हो जाता है जिसके बाद उन्हें कानूनी दांव पेंच में फंसना पड़ता है। इन मामलों को आरोपी को Dh2,000 से लेकर Dh5,000 तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

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