UAE : Visa एक्सपायर होने के बाद करना होगा एग्जिट, तय टाइम लिमिट में रिनुअल भी जरूरी

Satyam Kumari15 February 20251 min read0 viewsUAE

संयुक्त अरब अमीरात में वीजा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आरोपी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। कई बार प्रवासियों का वीजा एक्सपायर हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें गिरफ्तार कर डिपोर्ट भी किया जा सकता है।

Visa एक्सपायर होने के बाद करना होगा एग्जिट

बताते चलें कि वीजा एक्सपायर होने के बाद प्रवासियों को देश से एग्जिट करना जरूरी होता है। अगर वह एग्जिट नहीं करना चाहते हैं तो अपना वीजा स्टेटस में सुधार करें। यूएई में रहते हुए भी वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रवासी अपने दोस्त या रिश्तेदार के लिए वीजा ऑनलाइन ICP की वेबसाइट या स्मार्ट ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं।

कैसे कर सकते हैं वीजा के लिए आवेदन?

UAE Pass की मदद से यूजर अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। फिर न्यू वीजा सर्विस सलेक्ट और टाइप की जानकारी दें। फिर ट्रैवल टाइप चुनें। अब 30, 60 या 90 दिन का ड्यूरेशन चुनें। फिर जरूरी डिटेल भरें। आवेदक को ईमेल के जरिए एंट्री परमिट डिलीवरी की जाएगी।

 

 

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