UAE में वीजा को लेकर नया नियम 

संयुक्त अरब अमीरात में विजिट वीजा लेने के बाद निर्धारित समय में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय हानि कि 30 दिन के भीतर प्रवेश न करने की स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा। यह कहा गया है कि अगर यात्री समय पर यूएई में एंट्री नहीं करते हैं तो उन्हें वीजा कैंसल करने के लिए शुल्क जमा करना होगा।

बढ़ा सकते विजिट वीजा की वैधता

ध्यान रहे कि अगर आप यूएई में विजिट वीजा पर समय पर प्रवेश नहीं करते हैं तो वीजा की वैधता भी बढ़ा सकते हैं। यह वीजा Dh200 शुल्क में 60 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं।

Visit वीजा लेने के बाद प्रवेश नहीं करते हैं तो वीजा कैंसिल कराना होगा

यानी कि अगर आप वीजा लेने के बाद प्रवेश नहीं करते हैं तो वीजा कैंसिल कराना होगा। कहा गया है कि अगर यात्री अपना वीजा, जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया है उसे कैंसिल नहीं करता है तो उसे नया वीजा नहीं दिया जाएगा। अब यह नया नियम लागू हो गया है। जबकि पहले अगर कोई यात्री विजिट वीजा पर निर्धारित समय में प्रवेश नहीं करता था तो उसका वीजा कैंसल कर दिया जाता था और वह नए वीजा पर देश में प्रवेश कर सकते थे।

लेकिन अब नए नियम के मुताबिक आवेदक का विजिट वीजा तब तक नहीं कैंसल किया जायेगा जब तक कि आवेदक वीजा कैंसल करने के लिए आवेदन नहीं करता है। वीजा को कैंसल कराने में Dh300 शुल्क लग सकता है।

 

 

 

 

 

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