कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों की होनी चाहिए रक्षा
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कामगारों सहित नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी नियम का उल्लंघन न हो।
सैलरी मिलनी चाहिए टाईम पर
संयुक्त अरब अमीरात में लिवर कानून के मुताबिक कामगारों का यह अधिकार है कि उन्हें सैलरी समय पर मिले। सैलरी समय पर न मिलने की स्थिति में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यह कानून के खिलाफ भी है। Article 1(1) of the Wages Protection System Law के अनुसार मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अपने कामगारों को समय पर Wages Protection System (WPS) के जरिए पेमेंट करने के लिए बाध्य हैं।
यह अभी कहा गया है कि सैलरी के लिए अगर कोई दिन निर्धारित नहीं है तो महीने में एक बार सैलरी जरूर मिल जानी चाहिए। अगर तय किया गया पेमेंट कामगार को नहीं किया जाता है तो संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आरोपी नियोक्ता पर Dh50,000 से लेकर Dh200,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।