UAE में घरेलू कामगारों को लेकर नया अलर्ट, बिना लाइसेंस वाले एजेंटों से नौकरी लगवाने पर लगेगा 10 लाख जुर्माना.

संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। यहाँ के मंत्रालय ने सभी नियोक्ताओं को साफ-साफ चेताया है कि वे किसी भी गैर-कानूनी या बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति और एजेंसी के जरिए घरेलू कामगारों को बिल्कुल न रखें। इस तरह के अवैध तरीकों से कामगारों को नौकरी पर रखने से देश के कानून का उल्लंघन होता है और घर के लोगों को कानूनी सुरक्षा, पैसों की सुरक्षा और रिफंड जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसके अलावा, अनधिकृत लोगों के साथ लेन-देन करने से घरों की सुरक्षा और सेहत पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगता है।
नियम और कानून क्या कहते हैं
इस पूरे मामले को लेकर यूएई सरकार ने Federal Decree Law No. 9 of 2022 और Decree No. 21 of 2023 के तहत कड़े नियम बनाए हैं। इन कानूनों के मुताबिक, नौकरी पर रखने के लिए MoHRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसورس एंड एमिरतिसेशन के तय किए गए स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। इन नियमों में काम के घंटे, हफ्ते में छुट्टी, सालाना छुट्टी, WPS यानी वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के जरिए सैलरी देना, हेल्थकेयर, बीमा और नौकरी खत्म होने पर मिलने वाले फायदों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जो लोग इन नियमों को नहीं मानते हैं, उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है।
लाइसेंस वाली एजेंसियों से फायदा
तारीख 24 अगस्त 2026 को मंत्रालय ने यह साफ किया कि जो लोग लाइसेंस वाले रिक्रूटमेंट ऑफिस से कामगार रखते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से पूरी गारंटी मिलती है। इसमें दो साल का परफॉर्मेंस गारंटी भी शामिल है, जो तब काम आता है जब कोई कामगार काम करने से मना कर दे या भाग जाए। लाइसेंस वाली ऑफिस के लिए यह जरूरी है कि वे सरकार के तय किए गए दाम ही लें और सही लोग काम के लिए भेजें। इसके विपरीत, जो लोग सीधे तौर पर बिना लाइसेंस वालों से कामगार बुलाते हैं, वे खुद उस वर्कर की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और कानून से मिलने वाली किसी भी सुरक्षा का फायदा नहीं उठा पाते हैं।
सोशल मीडिया अकाउंट्स और सख्त कार्रवाई
सरकार ने अवैध काम करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई बहुत तेज कर दी है। तारीख 16 अगस्त 2026 को MoHRE ने TDRA के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चल रहे 230 ऐसे अकाउंट्स को बंद कर दिया, जो बिना लाइसेंस के कामगार मुहैया कराने का धंधा कर रहे थे। इस तरह के गैर-कानूनी धंधों में पकड़े जाने वाले लोगों को बहुत कड़ी सजा मिल सकती है। ऐसे अपराधियों पर 10 लाख AED तक का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।
मंत्रालय के आंकड़े और सख्ती
MoHRE में लेबर प्रोटेक्शन की असिस्टेंट अंडरसेक्रेटरी Dalal Alshehhi ने बताया कि मंत्रालय देश में एक सुरक्षित और स्थिर काम का माहौल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साल 2026 के पहले छह महीनों के आंकड़े बताते हैं कि मंत्रालय ने 42 लाइसेंसी घरेलू कामगार रिक्रूटमेंट ऑफिस पर कुल 135 जुर्माने लगाए। इनमें से 106 जुर्माने सिर्फ इसलिए लगाए गए क्योंकि इन दफ्तरों ने तय किए गए दो हफ्ते के समय के अंदर नियोक्ताओं को उनके पैसे वापस नहीं लौटाए थे। इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार बाजार में नियमों का पालन करवाने के लिए कितनी सख्ती से नजर रख रही है।