एक महिला को UAE एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया क्योंकि उसने इंस्टाग्राम पर एक कमेंट किया था। उसके पति और बच्चों को तो एयरपोर्ट से जाने दिया गया, लेकिन महिला को रात भर पुलिस कस्टडी में रखा गया और बाद में उसे अजमान ट्रांसफर कर दिया गया। यह पूरी घटना एक हैंडबैग को ‘नकली’ बताने वाले कमेंट की वजह से हुई जिसके कारण कानूनी शिकायत दर्ज कराई गई थी।

आखिर महिला को एयरपोर्ट पर क्यों रोका गया?

महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक लग्जरी हैंडबैग को लेकर कमेंट किया था, जिसे बैग की मालकिन ने मानहानि माना और शिकायत दर्ज कराई। UAE के साइबर अपराध कानून (Cybercrime Law) के तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना या ऑनलाइन अपमान करना अपराध है। इस कानून के नियम सख्त हैं और उल्लंघन करने पर 2,50,000 से 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।

अजमान पुलिस और अधिकारियों ने क्या कहा?

अजमान पुलिस के स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. मोहम्मद बिन हाज़िम अल सुवैदी ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर सोशल मीडिया पर कमेंट करते समय कानूनी नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि एक छोटा सा कमेंट भी बड़ी मुसीबत बन सकता है अगर उससे किसी दूसरे व्यक्ति की इमेज खराब होती है या वह उत्पीड़न को बढ़ावा देता है।

इस कानूनी विवाद का क्या नतीजा निकला?

अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद यह मामला अब सुलझ गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाई और आपसी सहमति से मामला खत्म किया गया। शिकायत वापस ले ली गई है और दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

UAE में सोशल मीडिया पर गलत कमेंट करने पर क्या जुर्माना लग सकता है?

UAE के साइबर अपराध कानून के अनुसार, ऑनलाइन मानहानि या किसी की छवि खराब करने पर 2,50,000 से 5,00,000 दिरहम तक का जुर्माना और जेल हो सकती है।

क्या इंस्टाग्राम कमेंट की वजह से एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो सकती है?

हाँ, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज है और वह ‘वांटेड’ लिस्ट में है, तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन के दौरान उसे हिरासत में लिया जा सकता है।