कामगार इन मामलों में ले सकता है कानून की मदद 

संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप काम करते हैं तो सैलरी से जुड़े कुछ नियमों को जानना होगा। अगर नियोक्ता सही समय पर पैसे नहीं देता है और कई महीनों तक का बकाया रह जाता है तो उसके लिए कामगार कानून की मदद ले सकता है। अगर नियोक्ता गलत तरीके से कामगार को फंसा देता है और उसे गलत तरीके से नौकरी से निकलता है तब भी कामगार कानून की मदद ले सकता है।

कानून ने नियोक्ता और कामगार को दिए हैं समान अधिकार

बताते चलें कि संयुक्त अरब अमीरात में नियोक्ता और कामगार को समान अधिकार दिए गए हैं। किसी भी तरह से दोनों को एक दूसरे का गलत फायदा उठाने का अधिकार नहीं है। लेकिन कई कामगार जो अरब में काम करने के लिए जाते हैं उनके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है। समय पर पैसे नहीं दिए जाते और विरोध करने पर झूठे आरोप में नौकरी से निकाल दिया जाता है।

कामगार को गलत तरीके से टर्मिनेट किया तो देना होगा जुर्माना 

अगर नियोक्ता कामगार को गलत तरीके से टर्मिनेट करता है तो इसके बदले में उसे मुवावजा देना होगा। कामगार का क्या काम था और उसे कितनी क्षति हुई है इसी आधार पर मुवावजे की रकम निर्धारित की जाएगी।

 

Satyam Kumari

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line <b>"Reach Satyam kumari."</b>