UAE के Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने वर्क परमिट और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी प्रक्रियाओं को और भी आसान बनाने के लिए एक नई गाइड जारी की है। इस नए गाइड का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्राइवेट सेक्टर और घरेलू कामगारों के पास वैध बीमा हो। यह कोई नया नियम नहीं है बल्कि पहले से चल रही व्यवस्था को और बेहतर तरीके से लागू करने की एक कोशिश है।

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नियमों में क्या है खास

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब वर्क परमिट जारी करने या उसे रिन्यू करने के लिए स्वास्थ्य बीमा का होना अनिवार्य है। इसके बिना प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी। इस सिस्टम को अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जोड़ दिया गया है, जिससे काम जल्दी और बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके।

  • बीमा की अनिवार्यता: वर्क परमिट मिलने से पहले स्वास्थ्य बीमा की जांच अब डिजिटल सिस्टम के जरिए होगी।
  • न्यूनतम कवरेज: कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम बीमा कवरेज के नियमों का पालन करना होगा।
  • नियोक्ता की जिम्मेदारी: कर्मचारी के बीमा का पूरा खर्च नियोक्ता (Employer) को उठाना होगा और इसे परमिट की पूरी अवधि तक चालू रखना जरूरी है।
  • पॉलिसी रद्द करना मना है: वर्क परमिट की वैलिडिटी के दौरान बीमा पॉलिसी को रद्द नहीं किया जा सकता।

यह व्यवस्था 2025 की शुरुआत से ही पूरे देश में प्रभावी है। इस कदम से न केवल सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ेगी बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। कामगारों की जीवन गुणवत्ता बेहतर बनाने और लेबर मार्केट को और मजबूत करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.