संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में काम करने वाले प्रवासियों के लिए जरूरी खबर है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने वर्क परमिट और वीज़ा नवीनीकरण की प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित कर दिया है। अब किसी भी कर्मचारी का वर्क परमिट तब तक जारी या रिन्यू नहीं किया जाएगा जब तक कि सिस्टम में उनके पास एक वैध और सत्यापित हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद न हो।
नियम और जरूरी शर्तें
यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 से नए कर्मचारियों के लिए और बाद में सभी मौजूदा कर्मचारियों के लिए लागू हो चुकी है। अब सिस्टम खुद ही चेक करता है कि कर्मचारी के पास सक्रिय बीमा है या नहीं। यदि बीमा नहीं मिलता है, तो वर्क परमिट की प्रक्रिया अपने आप रुक जाती है। इसके लिए MoHRE ने अपनी Eye AI प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू किया है, जो आवेदनों को तेजी से प्रोसेस करने में मदद करता है।
नियमों के अनुसार कुछ जरूरी बातें इस प्रकार हैं:
- बीमा पॉलिसी की न्यूनतम वार्षिक लाभ सीमा AED 150,000 होनी चाहिए।
- बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पैकेज का खर्च AED 320 प्रति वर्ष है।
- बीमा पॉलिसी किसी UAE-licensed insurer से ली जानी चाहिए।
- नियोक्ता (employer) किसी भी कर्मचारी से बीमा का खर्च नहीं वसूल सकते हैं।
वर्कर प्रोटेक्शन इंश्योरेंस स्कीम
हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा, यह कदम Worker Protection Insurance Scheme का भी हिस्सा है। इसके तहत अगर कोई कंपनी वेतन देने में नाकाम रहती है, तो कर्मचारी को 30 महीने की अवधि के लिए Dh 20,000 तक का मुआवजा मिल सकता है। इस योजना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को स्वदेश भेजने का खर्च भी शामिल है। इसका सालाना प्रीमियम Dh 40 से Dh 100 के बीच रहता है, जिसे चुकाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी की होती है।
