संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों और वहां रह रहे विदेशी प्रवासियों के लिए बड़ी खबर आई है। यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने वर्क परमिट की प्रक्रिया को पहले से बहुत आसान बना दिया है। नए बदलावों के तहत सरकारी कागजी कार्रवाई को पूरी तरह से सरल कर दिया गया है जिससे आवेदकों को बहुत कम समय में वर्क परमिट मिल सकेगा। इससे भारत सहित अन्य देशों से यूएई जाने वाले कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी और नौकरी पाना आसान हो जाएगा।
वर्क परमिट नियमों में क्या बड़े बदलाव हुए हैं?
मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने ‘जीरो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी प्रोग्राम’ के तहत वर्क परमिट की सेवाओं को सरल किया है। अब वर्क परमिट के आवेदन के लिए किसी भी तरह के सहायक दस्तावेजों (supporting documents) को जमा करने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले अनिवार्य डेटा फील्ड को भी 75% से लेकर 97% तक कम कर दिया गया है। नियोक्ता अब MoHRE के एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिससे विदेशी कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट केवल दो कार्य दिवसों में जारी किया जा सकेगा।
वर्क परमिट की 13 श्रेणियां और एआई सिस्टम की शुरुआत
यूएई सरकार ने वर्क परमिट श्रेणियों का विस्तार करके उन्हें 13 प्रकार का कर दिया है। इसमें पूर्णकालिक (full-time), अंशकालिक (part-time), अस्थायी (temporary), लचीले (flexible), दूरस्थ (remote) और नौकरी-साझाकरण (job-sharing) अनुबंध शामिल हैं। इसके अलावा वर्क परमिट आवेदनों को स्वचालित रूप से संसाधित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित ‘आई’ (Eye) स्मार्ट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। यह सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदक प्रोफाइल का मूल्यांकन मौजूदा श्रम बाजार डेटा के आधार पर करता है जिससे प्रोसेसिंग का समय बहुत कम हो गया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा प्रतिबंध और जुर्माना
नए नियमों के साथ कुछ सख्त प्रावधान भी लागू किए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी परिवीक्षा अवधि (probation period) के दौरान बिना उचित नोटिस दिए नौकरी छोड़ता है, तो उस पर एक साल का वर्क परमिट प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा वीजा समाप्त होने के बाद अवैध रूप से रहने (overstay) पर मिलने वाली अनौपचारिक छूट अवधि को समाप्त कर दिया गया है और अब वीज़ा समाप्त होने के पहले दिन से ही ओवरस्टे जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। प्रवासियों के लिए स्वरोजगार हेतु फ्रीलांस वर्क परमिट, ग्रीन वीजा और गोल्डन वीजा की सुविधा पहले की तरह ही उपलब्ध रहेगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
यूएई में नए नियमों के तहत वर्क परमिट मिलने में कितना समय लगेगा?
नियोक्ता अब MoHRE के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और विदेशी कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट केवल दो कार्य दिवसों में जारी किया जा सकता है।
क्या नए नियमों के तहत वर्क परमिट के लिए सहायक दस्तावेज जमा करना आवश्यक है?
नहीं, यूएई सरकार ने जीरो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी प्रोग्राम के तहत वर्क परमिट सेवाओं के लिए सभी सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।
यदि कोई कर्मचारी नोटिस अवधि के बिना नौकरी छोड़ता है तो क्या होगा?
यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के दौरान उचित नोटिस दिए बिना नौकरी छोड़ देता है, तो उस पर एक साल का वर्क परमिट प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
