मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है वर्क परमिट

संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले प्रति कामगार को Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा वर्क परमिट प्रदान किया जाता है। इन अलग अलग तरह के वर्क परमिट पर लोगों को फ्रीलांस से लेकर टेंपरेरी वर्क भी प्रदान किया जाता है। बताया गया है कि इस वर्क परमिट के लिए उस प्रतिष्ठान के द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें कामगार काम करते हैं।

वर्क परमिट की मदद से पंजीकृत कंपनियों विदेश से कामगारों को हायर कर सकती हैं। अगर कोई कामगार संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के लिए जाता है तो संबंधित कंपनी के द्वारा उसके लिए वर्क परमिट का आवेदन किया जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि जिस भी कंपनी के द्वारा आपको हायर किया जा रहा है वह हायरिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती है।

अगर कंपनी कर्मचारियों के लिए वर्क परमिट नहीं लेती है तो क्या होगा?

अगर कर्मचारियों को हायर करने के लिए कंपनी वर्क परमिट नहीं लेती है तो कंपनी पर कम से कम Dh50,000 से लेकर अधिक से अधिक Dh200,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at hello@gulfhindi.com with Subject line "Reach Satyam kumari."