संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले प्रवासियों के लिए वीज़ा रद्द होने के बाद देश में रुकने के नियमों को अपडेट किया गया है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) ने फरवरी 2026 से नए ग्रेस पीरियड और जुर्माने की जानकारी साझा की है। अब आपकी नौकरी जाने या वीज़ा कैंसिल होने के बाद आप अपनी प्रोफेशनल कैटेगरी के हिसाब से 30 से लेकर 180 दिनों तक UAE में रह सकते हैं। यह नियम उन भारतीयों के लिए बहुत राहत भरा है जो नौकरी बदलने या नई नौकरी तलाशने के लिए समय चाहते हैं।

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वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से मिलने वाला ग्रेस पीरियड

सरकार ने अलग-अलग काम करने वालों के लिए ग्रेस पीरियड की अवधि अलग रखी है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या किसी विशेष स्किल वाले प्रोफेशन (लेवल 1 और 2) में आते हैं, तो आपको वीज़ा कैंसिल होने के बाद 180 दिनों का समय मिलेगा।

वीज़ा कैटेगरी ग्रेस पीरियड (दिन)
स्किल्ड प्रोफेशनल्स (लेवल 1 और 2) 180 दिन
गोल्डन और ग्रीन वीज़ा होल्डर्स 180 दिन
अन्य वर्क वीज़ा होल्डर्स 30, 60 या 90 दिन
टूरिस्ट या विजिट वीज़ा कोई ग्रेस पीरियड नहीं

इस ग्रेस पीरियड के दौरान प्रवासी कानूनी रूप से देश में रहकर नई नौकरी ढूंढ सकते हैं। अगर आपको नई नौकरी मिल जाती है, तो आपका नया एंप्लॉयर स्टेटस बदलने के लिए आवेदन कर सकता है। स्टेटस बदलने की प्रक्रिया के लिए लगभग 550 से 650 दिराम का खर्च आता है और इसके लिए आपको देश छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।

जुर्माना और अन्य ज़रूरी नियम

ICP ने पूरे देश के लिए अब एक समान फाइन सिस्टम लागू कर दिया है। पहले दुबई और अन्य अमीरात जैसे शारजाह या अबू धाबी में जुर्माने की राशि अलग होती थी, लेकिन अब इसे एक बराबर कर दिया गया है।

  • रोज़ाना जुर्माना: ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद भी देश में रुकने पर 50 दिराम हर दिन का जुर्माना देना होगा।
  • एग्जिट परमिट: अगर आप ग्रेस पीरियड खत्म होने के 30 दिन बाद तक भी देश में रहते हैं, तो देश छोड़ते समय 250 से 300 दिराम का एग्जिट परमिट लेना होगा।
  • विजिट वीज़ा: टूरिस्ट या विजिट वीज़ा खत्म होने के अगले दिन से ही जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि इनके लिए कोई ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता है।
  • फैमिली वीज़ा: अगर आप अपने परिवार के स्पॉन्सर हैं, तो आपको अपना वीज़ा कैंसिल करने से पहले या उसके साथ ही परिवार का वीज़ा भी कैंसिल करना होगा।

अधिकारियों ने सलाह दी है कि सभी प्रवासी अपने वीज़ा कैंसिलेशन पेपर को ध्यान से चेक करें। अब इस दस्तावेज़ पर अरबी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वह आखिरी तारीख लिखी होती है जब तक आप बिना जुर्माने के देश में रह सकते हैं।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.