UAE में रहने वाले सभी मुसलमानों के लिए Zakat Al Fitr को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। UAE Council for Fatwa ने साल 1447 AH (2026) के लिए ऐलान किया है कि अब Zakat Al Fitr को नकद (Cash) में भी अदा किया जा सकता है। आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी WAM की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल प्रति व्यक्ति 25 दिरहम की रकम तय की गई है। यह फैसला आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि जरूरतमंदों को सही समय पर मदद मिल सके और वे भी आसानी से अपना त्योहार मना सकें।

Zakat Al Fitr की तय रकम और नियम क्या हैं

इस्लाम में Zakat Al Fitr हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो इसे देने की हैसियत रखता है। UAE के फतवा काउंसिल ने साफ कर दिया है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसे नकद या अनाज के रूप में दे सकते हैं। आधिकारिक दरें इस प्रकार तय की गई हैं:

  • कैश (Cash): 25 दिरहम प्रति व्यक्ति
  • अनाज (In-kind): 2.5 किलो चावल प्रति व्यक्ति

काउंसिल ने बताया कि यह नियम पैगंबर मुहम्मद (PBUH) की हदीस के आधार पर लागू किया गया है, जिसमें इब्न उमर के हवाले से सदाकत अल फितर को अनिवार्य बताया गया है।

कैश में देने का फैसला क्यों लिया गया

पहले के समय में जकात अक्सर अनाज के रूप में दी जाती थी, लेकिन अब हालात और जरूरतें बदल गई हैं। फतवा काउंसिल के बयान के मुताबिक, जकात अल फितर को कैश में देने की अनुमति इसलिए दी गई है ताकि आम जनता को इसे अदा करने में आसानी हो। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि यह रकम सीधे और सही समय पर उन लोगों तक पहुंचे जो इसके असली हकदार हैं। नकद पैसा मिलने से गरीब लोग अपनी जरूरत के हिसाब से Eid की खरीदारी कर सकेंगे।

कब तक अदा करना है जरूरी

ज़कात अल फितर का मुख्य मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को Eid Al Fitr के दिन आर्थिक मदद पहुंचाना है। नियम के अनुसार, इसे ईद की नमाज़ से पहले अदा करना अनिवार्य है। UAE में रहने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी और अपने परिवार की ओर से यह रकम अदा कर दें ताकि इसका सवाब मिल सके और किसी गरीब का भला हो सके।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.