UAE : एनुअल लीव के लिए नियोक्ता को एक महीने पहले करना होगा इनफॉर्म, कामगारों के लिए जरूरी नियम

Satyam Kumari23 March 20251 min read0 viewsUAE

संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों सहित नियुक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लेबर नियम लागू किया गया है। अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर अपील की जाती है कि कामगार और नियुक्ताओं को इन सभी नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो जांच के बाद उसे सजा दी जाती है।

एनुअल लीव के बारे में दी गई जानकारी

यह कहा गया है कि प्रत्येक कामगार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने नियोक्ता को उसके एनुअल लीव डेट्स के बारे में जरूर बताएं। कामगार को अपने एनुअल लीव के शुरुआत और आखिरी डेट के बारे में नियोक्ता को एक महीने पहले ही अवश्य बताना चाहिए।

नियम के अनुसार कामगार अपने एनुअल लीव को उसी साल के लिए इस्तेमाल कर सकता है जिस साल में उसे जारी किया गया है। हालांकि एग्रीमेंट और काम की जरूरत के हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली लाई जा सकती है। इसके अलावा अगर नियोक्ता के अंदर 50 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके पास इससे संबंधित खुद की इंटरनल एम्पलाई हैंडबुक या HR पॉलिसी होनी चाहिए ताकि एनुअल लीव के बारे में जानकारी मिल सके।

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