UAE : काम के लिए Permit है जरूरी, उल्लंघन पर Dh10,000 का जुर्माना और बंद कर दी जाएगी कंपनी

Satyam Kumari21 June 20241 min read0 viewsUAE

1 July से लागू होगा नया नियम

संयुक्त अरब अमीरात में 1 जुलाई से social media influencer और प्रतिष्ठानों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की विज्ञापन की शुरुआत की जाती है तो बिना लाइसेंस के यह काम करना कानूनन में अपराध होगा।

बताते चलें कि Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि बिना लाइसेंस के काम करने वाली कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी।

Dh10,000 का लगाया जाएगा जुर्माना

इस बात की जानकारी दी गई है कि पेनाल्टी के तौर पर Dh10,000 का भुगतान करना होगा और यहां तक की प्रतिष्ठान पर ताला भी लगाया जाएगा। Emirates ID card या unified number का इस्तेमाल करके लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं इनफ्लुएंसर को National Media Council से Permit लेना होगा। बिना परमिट के काम करने की अनुमति नहीं होगी। 

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