UAE : काम के लिए सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स को लाईसेंस लेना जरूरी, उल्लंघन पर लाखों का जुर्माना तय

Satyam Kumari20 June 20241 min read0 viewsUAE

सभी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स के लिए जारी किया गया अलर्ट

सभी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स के लिए अबू धाबी अधिकारियों की तरफ से नए गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई भी इकोनामिक प्रतिष्ठान इन इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप करता है तो इन नियमों का पालन जरूरी है। यह साफ-साफ कहा गया है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो प्रतिष्ठान को बंद कर दिया जाएगा या उस पर भारी जुर्माना लगाया है।

(ADDED) ने जारी किया अलर्ट

बताते चलें कि इस मामले में Department of Economic Development (ADDED) के द्वारा इस मामले में अलर्ट जारी करती हुई यह बताया गया है कि आरोपी पर Dh3,000 से लेकर Dh10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

डिपार्टमेंट के द्वारा सलाह दिया गया है कि सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को अपनी सेवाएं शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना होगा। यह सुझाव दिया गया है कि  advertisements, marketing या दूसरे किसी भी काम के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है।

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