UAE : तय लिमिट में कामगारों को अपील करना जरूरी, डेडलाइन समाप्त होने के बाद नहीं मिलेगी मदद

Satyam Kumari22 June 20241 min read0 viewsBahrain

कामगारों को अपने अधिकारों की होनी चाहिए जानकारी

खाड़ी देशों में काम करने वाले कामगारों को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि न्याय की अपील में उनसे देर न हो जाए। एक इसी तरह का मामला बेहतरीन से आया है जिसमें एक कामगार की अपील को कोर्ट में इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उसने डेडलाइन पास होने के बाद न्याय की गुहार लगाई थी।

दरअसल इस मामले में कामगार को डिपोर्टेशन ऑर्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोर्ट ने पाया कि पीड़ित ने डेडलाइन पास होने के बाद अपील की थी।

सबसे पहले कामगार ने residency renewal के लिए दिया था आवेदन

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है की सबसे पहले काम करने रेजिडेंसी रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया था लेकिन इसके बाद उसे डिपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया गया। जब इसके खिलाफ पीड़ित ने कोर्ट में अपील की तो कोर्ट का कहना था की डेडलाइन खत्म होने के बाद अपील करने का कोई फायदा नहीं है। कानून के मुताबिक डेडलाइन पास होने के 30 दिन के अंदर ही आवेदन करना होता है।

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