अमेरिका में पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों और उनके परिवारों के लिए बड़ी खबर है। U.S. Department of Homeland Security (DHS) ने छात्र वीजा नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है, जो 15 सितंबर 2026 से लागू होंगे। इस नए नियम के तहत अब विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें एक तय समय के लिए ही वीजा मिलेगा।

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वीजा नियमों में क्या-क्या बदलाव हुए

अब तक छात्रों को ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ की सुविधा मिलती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह सरकार ने एक निश्चित अवधि तय कर दी है। अधिकांश F और J वीजा धारकों को अब अधिकतम 4 साल तक का ही स्टे मिलेगा। अगर किसी छात्र को अपना कोर्स पूरा करने के लिए ज्यादा समय चाहिए, तो उन्हें USCIS के पास Extension of Stay (EOS) के लिए अलग से अर्जी देनी होगी।

इसके अलावा, पढ़ाई पूरी होने के बाद देश छोड़ने का समय भी कम कर दिया गया है। अब छात्रों को कोर्स खत्म होने के बाद 60 दिन के बजाय केवल 30 दिन का समय मिलेगा। साथ ही, ग्रेजुएट छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई का विषय बदलना या कॉलेज ट्रांसफर करना अब काफी कठिन हो गया है। इसके लिए उन्हें अब फेडरल सरकार से अनुमति लेनी होगी।

क्यों लिए गए ये सख्त फैसले

DHS का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और वीजा के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है। सरकार का मानना है कि विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या की निगरानी के लिए यह जरूरी था। हालांकि, कई शिक्षा विशेषज्ञ और संस्थाएं जैसे NAFSA इस नियम का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि पीएचडी और मास्टर डिग्री करने वाले छात्रों के लिए 4 साल की समय सीमा बहुत कम है, जिससे उनकी पढ़ाई में बड़ी रुकावट आएगी।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.