Varanasi Airport हादसा: हथियार की चेकिंग के दौरान चली गोली, दो AAICLAS कर्मचारी घायल

वाराणसी एयरपोर्ट पर रविवार 16 अगस्त 2026 को एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। यहाँ सुरक्षा जाँच के दौरान अचानक गोली चल जाने से दो लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह करीब 9:30 बजे उस समय हुई जब एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मी एक यात्री के सामान और उसके हथियार की जाँच कर रहे थे। इस अचानक हुई दुर्घटना से वहाँ अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे।
यात्री ने डिक्लेयर किया था अपना लाइसेंस वाला हथियार
मिली जानकारी के मुताबिक, हथियार ले जाने वाले यात्री की पहचान कमलेश राय के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। वह अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या IX-1810 से मुंबई जाने के लिए वाराणसी एयरपोर्ट पहुँचे थे। नियमानुसार उन्होंने अपने पास मौजूद लाइसेंसी पिस्टल को यात्रा के दौरान ले जाने के लिए पहले ही डिक्लेयर कर दिया था।
मैगजीन निकालते समय चली गोली
रिपोर्ट्स के अनुसार, जब यात्री चेक-इन से पहले अपनी पिस्टल से मैगजीन निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक हथियार से एक राउंड गोली चल गई। सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि यात्री का दावा था कि पिस्टल खाली थी और उसमें गोली नहीं थी, लेकिन इसी दौरान गलती से ट्रिगर दब गया। गोली चलने की इस घटना में दो स्क्रीनर्स गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक पुरुष और एक महिला कर्मचारी शामिल हैं।
घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज
इस हादसे में पुरुष कर्मचारी के हाथ में चोट आई है, जबकि महिला कर्मचारी की जांघ या घुटने के पास गोली का छर्रा या असर लगा है। घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी न्यू लक्ष्मी ट्रामा सेंटर पहुँचाया गया। एयरपोर्ट के निदेशक पुनीत गुप्ता ने मीडिया को जानकारी दी कि दोनों घायल कर्मचारियों की हालत अब स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं।
स्थानीय पुलिस की कार्रवाई और नियम
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और लाइसेंसी पिस्तौल के मालिक यात्री को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी जाँच कर रही है। नागर विमानन नियमों के मुताबिक, किसी भी यात्री को हवाई यात्रा के दौरान अपने लाइसेंसी हथियार केवल चेक किए गए सामान यानी बैगेज में ही ले जाने की अनुमति होती है। हथियार हमेशा खाली होना चाहिए, सुरक्षित तरीके से पैक होना चाहिए और कारतूस या गोलियां अलग से रखी जानी चाहिए।
अधिकारी अब एयरपोर्ट परिसर के अंदर लापरवाही से हथियार चलाने के मामले में कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की लापरवाही पर एयरपोर्ट नियमों और कानूनों के तहत दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यह भी जाँच कर रही हैं कि हथियार की जाँच के दौरान सुरक्षा मानकों में कहाँ चूक हुई थी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।