विजिट वीजा नियमों को लेकर जारी किया गया है नियम

संयुक्त अरब अमीरात में विजिट वीजा को लेकर तय किए गए नियमों की जानकारी आवश्यक है। मौजूदा नियम के अनुसार अगर कोई कामगार विजिट वीजा पर काम करता है तो उसे अवैध माना जाता है। कानून के अनुसार अगर कोई कंपनी किसी कामगार को विजिट वीजा पर काम देती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है।

बताते चलें कि कार्यवाही के तौर पर भारी जुर्माने ले साथ कई तरह की पेनाल्टी लगाई जाती है। कानून के मुताबिक किसी भी कामगार को काम देने के लिए कंपनी को employment visa और work permit कामगार को देना होगा।

कामगारों को भी रखना होगा ध्यान

कामगारों के साथ धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं है। भारतीय कामगारों के साथ कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें उन्हें visit या tourist entry permit/visa पर ही विदेशों खासकर खाड़ी देशों में भेज दिया जाता है। वहाँ पर वह वीजा एक्सपायरी के बाद फंस जाते हैं।

इसलिए कामगार अगर विदेश जाना चाहता है तो उन्हें वर्क वीजा पर ही जाना चाहिए। विदेश जाने की हड़बड़ी में अपना जीवन जोखिम में न डालें।

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