Windfall Tax: सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर घटाया विंडफॉल टैक्स, डीजल और एटीएफ पर बढ़ाया शुल्क

नए रेट से मिलेगी राहत

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स में घटाव कर दिया है। नई दर 6,700 रुपये प्रति टन होगी, जो 2 सितंबर से लागू होगी। पहले यह दर 7,100 रुपये प्रति टन थी।

डीजल और एटीएफ पर बढ़ोतरी

सरकार ने डीजल के निर्यात पर 5.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, एटीएफ (विमानन तुर्बाइन ईंधन) पर शुल्क में दोगुना बढ़ोतरी होगी, जो अब 2 रुपये से बढ़कर 4 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा।

टैक्स से सरकार की कमाई

सरकार ने 1 जुलाई 2022 से SAED (Special Additional Excise Duty) लगाकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स का कलेक्शन किया था। इससे सरकार की कमाई वित्त वर्ष 2023 में लगभग 40,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

क्या है विंडफॉल टैक्स?

विंडफॉल टैक्स एक प्रकार का शुल्क है जो ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे पर लगता है। भारत ने पिछले साल 1 जुलाई को इसे लागू किया था।

निष्कर्ष

इस नए टैक्स स्ट्रक्चर से डीजल और एटीएफ पर बोझ बढ़ सकता है, जबकि कच्चे पेट्रोलियम पर थोड़ी राहत मिल सकती है।

महत्वपूर्ण जानकारी टेबल

उत्पाद पुराना टैक्स (रु/लीटर) नया टैक्स (रु/लीटर) परिवर्तन
कच्चे पेट्रोलियम 7,100 रु/टन 6,700 रु/टन -400 रु/टन
डीजल 5.50 रु 6 रु +0.50 रु
एटीएफ 2 रु 4 रु +2 रु