कामगार को आबू धाबी सिविल कोर्ट ने Dh70,000 मुआवजा देने का आदेश दिया

अबू धाबी में एक एशियाई डिलीवरी कामगार को आबू धाबी सिविल कोर्ट ने Dh70,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है। घटना के मुताबिक जब एक कस्टमर को डिलीवरी करने जा रहा था तब एक कार ने उसकी बाइक को पीछे से ठोक दिया।

घर में अकेला काम करने वाला होने के कारण सारे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी

अपने घर में अकेला काम करने वाला होने के कारण सारे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। लेकिन घायल होने के कारण लंबे समय तक वह काम ना कर पाया और उसका भारी आर्थिक नुकसान हुआ।

उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुआवजे की मांग कर दी

इस नुकसान की भरपाई के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुआवजे की मांग कर दी। मामले की जांच और सभी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उसे Dh70,000 मुआवजा देने का आदेश दिया।

Lov Singh

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