Dhs160,000 मुआवजा देने का आदेश दिया गया है

Traffic accident में बुरी तरह से घायल होने वाले वाहन चालक को Dhs160,000 मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। Abu Dhabi Court ने insurance company को आदेश दिया है कि वह Dhs160,000 मुआवजा उस वाहन चालक को दें।

पीड़ित वाहन चलाते वक्त दूसरी वाहन से टकरा गया था, जिसके बाद उसे गंभीर चोटें आई थी।

उस वाहन का उसने इंश्योरेंस करा रखा था

वाहन चालक ने मुकदमा दर्ज कराया था कि जिस वाहन से उसका एक्सीडेंट हुआ उस वाहन का उसने इंश्योरेंस करा रखा था, ऐसे में वह राशि उसे मिलनी ही चाहिए।

पहले कोर्ट ने कंपनी को Dhs200,000 मुआवजा देने का आदेश दिया गया था लेकिन बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि यह एक्सीडेंट वाहन चालक की लापरवाही की वजह से हुआ है। जिसके बाद मुवावजे की रकम Dhs160,000 कर दी गई।

Lov Singh

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