संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में एक नया सर्कुलर जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले कामगारों का कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य है.
रशीद अब्दुल करीम ने कहा कि कई कंपनी अपने कामगारों को मेडिकल टेस्टिंग के लिए नहीं भेजे हैं, अतः अब जांच अधिकारी के पास जुर्माना लगाने की शक्ति भी दे दी गई है.
जो कंपनी अपने कामगारों का मेडिकल परीक्षण नहीं कराती है उनके ऊपर 5000 DH का जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया जाएगा अगर वह कंपनी दोबारा से इस गलती को दुहराती है. तीसरी बार किस गलती को करने के साथ ही कंपनी को आपातकालीन क्राइसिस प्रॉसीक्यूशन में भेज दिया जाएगा जहां उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
डिपार्टमेंट ने यह भी जानकारी दी कि अगर कंपनियां इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें 6 महीने तक के लिए बंद किया जाएगा. अबू धाबी ने सारी कंपनियों को इस में सहयोग करने के लिए कहा गया है. इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात में कोविड-19 से बचाव के लिए कई प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें कामगारों का उनके आवास पर और कार्यस्थल पर मिलाकर 1 दिन में दो बार स्क्रीनिंग की जा रही है और सिम्टम्स की जांच की जा रही है जिससे यह आश्वस्त किया जा सके की सारे कामगार सुरक्षित हैं, और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उनके आवास स्थल पर भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं.GulfHindi.com
UAE : नगरपालिका ने यात्रियों सहित चालकों के लिए जारी की गाइडलाईन, Dh4,000 तक का जुर्माना
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