कुवैत : घरेलू कामगार संग मारपीट और बंदी बनाया, नियोक्ता को मिली 3 साल जेल की सजा

Satyam Kumari21 February 20251 min read0 viewsKuwait

KUWAIT में कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम लागू किए गए हैं। लेबर कानून की मदद से कामगारों सहित नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाती है। कई बार नियोक्ताओं के द्वारा कामगारों के साथ बदसलूकी की भी घटनाएं सामने आती हैं।

महिला कामगार के साथ की गई बदसलूकी

मिली जानकारी के अनुसार एक प्रवासी नियोक्ता पर घरेलू कामगार के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। मामले में कोर्ट के द्वारा आरोपी पर KD30,000 का जुर्माना लगाया गया है। उसपर महिला कामगार को बंदी बनाने और टॉर्चर करने का आरोप लगा है।

महिला को 25% तक की बॉडी डिसेबिलिटी का भी सामना करना पड़ा है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि वर्ष 2021 थी वह अपनी नियोक्ता के घर काम कर रही है और वहां पर उसके साथ लकड़ी और अल्युमिनियम की छड़ी से मारपीट की जाती थी।

आरोपी पर जुर्माने के साथ 3 साल और 4 महीने की जेल की भी सजा सुनाई गई है। सजा के अनुसार झील के बाद आरोपी को उसके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

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