घर में अपने कमाई से दिये हैं किसी को भी गिफ्ट तो अब उसका भी हिसाब देना होगा INCOME Tax में. सरकार ने लिमिट के बारे में दिया जानकारी.

Lov Singh8 July 20242 min read0 viewsFinance

परिवार को उपहार देना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वह त्योहार हो, शादी हो या कोई विशेष अवसर, उपहार देना हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परिवार को दिए गए उपहार पर आयकर के नियम क्या हैं? इस बारे में हम आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में परिवार को दिए गए उपहारों पर आयकर से मुक्ति मिलती है।

 

उपहार देने के प्रकार

परिवार के सदस्यों को दिए गए उपहार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे:

  1. नकद उपहार
  2. संपत्ति (जैसे घर, जमीन)
  3. आभूषण और अन्य कीमती सामान
  4. शेयर और म्यूचुअल फंड

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार उपहारों पर कर नियम

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, उपहारों पर कर लगाने के नियम इस प्रकार हैं:

  1. नकद उपहार: अगर आप अपने परिवार के सदस्यों को नकद उपहार देते हैं और उसकी कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक नहीं होती है, तो यह राशि कर-मुक्त होती है। यदि राशि ₹50,000 से अधिक होती है, तो पूरी राशि पर कर लगाया जाएगा।
  2. संपत्ति और कीमती सामान: यदि आप अपने परिवार के सदस्यों को संपत्ति या कीमती सामान उपहार में देते हैं, तो उसकी कुल मूल्य ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक मूल्य होने पर संपत्ति का पूरा मूल्य कर योग्य होगा।
  3. शेयर और म्यूचुअल फंड: परिवार के सदस्यों को शेयर या म्यूचुअल फंड उपहार में देने पर भी ₹50,000 तक की सीमा कर-मुक्त होती है।

 

परिवार के सदस्यों की परिभाषा

आयकर अधिनियम के अनुसार, परिवार के सदस्य निम्नलिखित होते हैं:

  • पति या पत्नी
  • भाई-बहन
  • माता-पिता
  • पति/पत्नी के भाई-बहन
  • पति/पत्नी के माता-पिता
  • बहू-बेटा

 

कर मुक्तियों के विशेष मामले

  1. शादी के अवसर पर उपहार: शादी के अवसर पर दिए गए उपहार कर मुक्त होते हैं, चाहे उनकी राशि या मूल्य कितना भी हो।
  2. वंशानुगत संपत्ति: अगर कोई संपत्ति विरासत में मिलती है, तो वह कर-मुक्त होती है।
  3. भविष्य निधि और जीवन बीमा: भविष्य निधि और जीवन बीमा से प्राप्त राशि भी कर-मुक्त होती है।

 

महत्वपूर्ण जानकारी (एक नज़र में)

उपहार का प्रकार कर-मुक्त सीमा विशेष मामले
नकद उपहार ₹50,000 शादी के अवसर पर कर-मुक्त
संपत्ति और कीमती सामान ₹50,000 विरासत में मिली संपत्ति कर-मुक्त
शेयर और म्यूचुअल फंड ₹50,000 भविष्य निधि और जीवन बीमा कर-मुक्त
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