भारतीय नागरिकों के लिए UAE tourist permit, 6 महीने पासपोर्ट वैधता के साथ करें आवेदन

Satyam Kumari7 March 20251 min read1 viewsUAE

लाखों की संख्या में भारतीय नागरिक यूएई यात्रा करते हैं। ऐसे में उनके लिए विजिट वीजा की सुविधा भी दी जाती है जिसके बाद वह आसानी से यात्रा कर पाते हैं। यूएई के द्वारा अलग-अलग तरह के मल्टीपल टूरिस्ट वीजा की सुविधा प्रदान की जाती है और इनकी वैलिडिटी भी अलग अलग होती है।

कितने तरह का होता है टूरिस्ट वीजा?

बताते चलें कि सिंगल एंट्री के लिए टूरिस्ट वीजा 30 दिन की होती है। इसकी शुल्क Dh250 की होती है और इसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। वहीं शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा के लिए मल्टीपल एंट्री की वैधता भी 30 दिन की होती है जिसके लिए Dh690 चुकाना होता है।

प्रवासियों को लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा की भी सुविधा दी जाती है। सिंगल एंट्री के लिए Dh600 का भुगतान करना पड़ता है जिसकी वैधता 90 दिन का होता है। वहीं मल्टीपल एंट्री के लिए Dh1,740 का भुगतान करना पड़ता है जिसकी वैधता 90 दिन की होती है। विजिट वीजा के लिए आवेदक के पास Dh3,000 तक का पर्याप्त फंड होना चाहिए। वैध होटल बुकिंग होना चाहिए। E-visa, visa-on-arrival होना चाहिए। कुछ भारतीय ऑनलाईन अप्लाई कर सकते हैं और यूएई विजिट करने के वक्त visa-on-arrival प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं आवेदक का पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन के पास United States, European Union nations, United Kingdom, Singapore, Japan, South Korea, Australia, New Zealand और Canada जैसे देशों के द्वारा जारी किया गया वैलिड वीजा, residency permit या green card होना चाहिए।

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