दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-4 (GRAP-4) के नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर सख्त कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में कुल ₹33.95 लाख के चालान/जुर्माने लगाए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।
GRAP-4 के नियमों का उल्लंघन: कार्रवाई का दायरा बढ़ा
GRAP-4 के दौरान निर्माण और विध्वंस कार्यों पर पूरी तरह से रोक होती है और धूल-प्रदूषण नियंत्रण के सख्त मानकों का पालन अनिवार्य होता है। इसके उल्लंघन पर MCD की प्रवर्तन टीमों ने शहर के सभी जोन में 1,792 से अधिक निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और जहाँ भी नियमों का भंग पाया गया, वहाँ 771 चालान जारी किये गए।
बड़े जुर्माने की खबर: ठेकेदारों पर बढ़ी कार्रवाई
एक बड़े जुर्माने में डवाके के सेक्टर 19B में एक बिल्डर पर ₹5 लाख का चालान भी लगाया गया, जबकि अन्य स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय न अपनाने के लिए अलग-अलग दंड लगाए गए। MCD अधिकारियों ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान निर्माण ठेकेदारों, साइट मालिकों तथा मजदूरों को GRAP-4 नियमों और धूल नियंत्रण उपायों के प्रति संवेदनशील बनाया गया और सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।
MCD की जीरो-टॉलरेंस नीति: नागरिकों से सहयोग की अपील
MCD ने अपनी जीरो-टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा है कि नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निरंतर जांच, निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा में मदद मिल सके। आम नागरिकों और डेवलपर्स से भी सहयोग की अपील की गयी है।
GRAP-4 का महत्व: प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम
GRAP-4 वायु प्रदूषण के सबसे गंभीर स्तर पर लागू होने वाला चौथा चरण है, जिसमें वाहन प्रतिबंध, निर्माण पर रोक, वर्क-फ्रॉम-होम, स्कूलों के संचालन में शर्तें आदि सख्त उपाय शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रदूषण स्रोतों से उत्सर्जन को तेजी से कम करना और हवा की गुणवत्ता को सुधारना है।





