बुधवार को आंतरिक मंत्रालय के द्वारा समिति तीर्थ यात्रियों सहित स्पॉन्सर के लिए नई गाइडलाइन जारी करदी गई है। अधिकारियों के द्वारा जारी की गई है गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर तीर्थ यात्रा वीजा नियम को पालन नहीं करते हैं तो उन्हें 6 महीने तक की जेल हो सकती है। साथ ही उनपर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

SR50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा
बताते चलें कि अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई प्रवासी वीजा एक्सपायरी के बाद फरार हो जाता है तो नियोक्ता को तुरंत इसकी जानकारी सुरक्षा अधिकारियों को देनी होगी। अगर नियोक्ता इसकी जानकारी सुरक्षा अधिकारियों को नहीं देता है तो नियोक्ता को कड़ी सजा मिलेगी। नियोक्ता ने जीतने प्रवासियों को स्पॉन्सर किया है उनका ट्रैक रखना होगा।
उमराह पर पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को उनके लिए जारी किए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। प्रवासियों से अपील की गई है कि वीजा एक्सपायरी के बाद उन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए। आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल की सजा होगी और उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। नियम उल्लंघन करने वाली कंपनी पर SR100,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।




