सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) को लेकर सरकार ने नए नियम जारी किए हैं जो अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगे। इन नियमों का उद्देश्य खातों को खोलने के दौरान की गई गलतियों को सुधारना है, खासकर उन खातों से जुड़ी अनियमितताओं को जिन्हें दादा-दादी ने अपने पोतियों के नाम से खोला है।
अकाउंट ट्रांसफर कराना होगा अनिवार्य:
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पहले कई बार दादा-दादी अपनी पोतियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोलते थे। अब इन खातों को अनिवार्य रूप से कानूनी अभिभावक यानी माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर कराना होगा। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल कानूनी अभिभावक ही इस तरह के खाते खोल या बंद कर सकते हैं।
अकाउंट ट्रांसफर के लिए जरूरी दस्तावेज:
यदि आपके पास इस तरह का खाता है जिसे ट्रांसफर कराना है, तो इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- अकाउंट पासबुक: जिस खाता से जुड़े हुए दस्तावेज हो।
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र: जो उसकी उम्र को प्रमाणित करे।
- लड़की से संबंध का प्रमाण पत्र: जो कानूनी अभिभावक का प्रमाण हो।
- आवेदन फॉर्म: जो पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाते के समय भरा गया हो।
प्रक्रिया:
- इन सभी दस्तावेजों को लेकर आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना होगा।
- वहां संबंधित अधिकारी से खाता ट्रांसफर के लिए बात करें।
- अधिकारी आपको एक फॉर्म देंगे जिसे मौजूदा अभिभावक यानी दादा-दादी के हस्ताक्षर के साथ भरना होगा।
- सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद वैरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अगर सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो खाता ट्रांसफर हो जाएगा।