सरकार ने हज-2026 के मद्देनज़र मक्का और मदीना में सार्वजनिक स्थानों पर फोटो और वीडियो से जुड़ी नई शर्तें जारी की हैं। आदेश में खासतौर से पैगंबर की मस्जिद (मस्जिद नबवी) और मस्जिद हराम के आस-पास की गतिविधियों पर रोक-टोक का जिक्र है। यह घोषणा हज सीज़न से पहले की गई है ताकि आयोजन के दौरान नियम लागू रह सकें।
ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि कुछ जगहों पर व्यक्तिगत कैमरा या मोबाइल से फोटो-वीडियो पर पाबंदी रहेगी। केवल अधिकृत मीडिया या परमिटधारी फोटोग्राफरों को ही खास क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग की अनुमति दी जा सकती है। नियमों में निगरानी बढ़ाने और उल्लंघन पर कार्रवाई का भी हवाला दिया गया है।
इसका असर तीर्थयात्रियों, हज एजेंटों और सामान्य आगंतुकों पर पड़ेगा। अब लोग मस्जिद के अंदर या निर्धारित इलाकों में जैसा पहले फोटोज़ लेते थे, वैसा नहीं कर पायेंगे। यात्रियों को अपनी तस्वीरें लेने के तरीके बदलने पड़ सकते हैं और समूह फोटो या लाइव-स्ट्रीम जैसी गतिविधियाँ सीमित हो सकती हैं।
नए नियमों में समय, जगह और अनुमति की साफ़ शर्तें हैं। कुछ जोन में फोटो-वीडियो पूरी तरह बंद होंगे। कुछ क्षेत्रों में सिर्फ लाइसेंसधारी फोटोग्राफर ही रिकॉर्ड कर सकेंगे। उल्लंघन पर चेतावनी, उपकरण जब्ती और जुर्माने जैसी कार्रवाई सम्भव बताई गई है। निगरानी कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ेगी।
ये नियम हज-2026 के दौरान लागू होंगे और अधिकारियों ने इसे लागू करने का समय हज सीज़न से जोड़कर बताया है। आगे के निर्देश और विस्तृत गाइडलाइन्स स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए जाएंगे।
- हज-2026 के लिये मक्का-मदीना में फोटो व वीडियो पर नई पाबंदियाँ लगी हैं।
- खासकर पैगंबर की मस्जिद और बड़े तवाफ इलाकों को लक्षित किया गया है।
- कुछ जगहों पर केवल अधिकृत फोटोग्राफर या परमिट पर ही रिकॉर्डिंग संभव होगी।
- उल्लंघन पर उपकरण जब्ती, चेतावनी और जुर्माना जैसी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं।
- नियम हज-2026 सीज़न के दौरान लागू होंगे; आगे विस्तृत निर्देश जारी होंगे।




