गर्मियों के मौसम के शुरुआत होने के साथ ही गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं आम होने लगी हैं। इसमें एक केबल सामान्य इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही नहीं बल्कि पुराने पेट्रोल गाड़ियां भी शामिल हैं। अब इन घटनाओं के ऊपर रोक लगाने के मकसद से परिवहन विभाग देशभर में नया कैंपेन शुरू कर रहा है जिसके तहत आपका चालान होना इन गलतियों पर तय है।
नए वित्त वर्ष के शुरुआत होने के साथ ही सारे पुराने सरकारी वाहनों को सड़कों पर से हटाने का आदेश जारी किया जा चुका है और इसकी कार्यवाही के अलग-अलग राज्यों में शुरू कर दी गई है। अब इसी क्रम में सारे पुराने प्राइवेट वाहनों को भी सड़कों पर से हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और इनका चालान करने का आदेश दिया गया है।
वह सारी पेट्रोल गाड़ियां जो 15 साल से ऊपर की हो चुकी है और सड़कों पर दौड़ रहे हैं उन्हें चालान किया जाएगा और सर को पद से हटाने के लिए स्क्रैप नीति के तहत उन्हें जब भी किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के डीजल वाहन या अन्य किसी भी प्रकार के वाहन जो कमर्शियल तरीके से रजिस्टर्ड हो उन्हें भी इस आदेश के भीतर लाया गया है और उन्हें भी चालान किया जाएगा या स्क्रैप नीति के तहत जब किया जाएगा।
इन शहरों में कार्रवाई शुरू।
सबसे पहले इस नियम को देश के प्रमुख शहर जैसे नई दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन और मुंबई तथा पुणे इत्यादि में लागू किए गए हैं और नए नियम के तहत इन जगहों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
10 हजार तक का जुर्माना चालू।
पुरानी गाड़ियां प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदाई होती है अतः इन है पोल्यूटिंग साइकिल के शहर भी कार्यवाही का शिकार होना पड़ रहा है और आपको बताते चलें कि प्रदूषण फैलाने पर मौजूदा समय में भारत में ₹10000 का चालान किसी भी राज्य में किया जा रहा है।
अगर आप भी अपने वाहनों को लेकर निकल रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर वह अपनी समय सीमा पूरी नहीं कर सके हैं तो उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपने साथ जरूर रखें और अगर समय सीमा पूरी कर चुके हैं तो उन्हें जल्द ही किसी एस्क्रैप वाहन केंद्र में देकर सरकारी योजनाओं में चल रहे अतिरिक्त लाभ का फायदा उठाएं।