संयुक्त अरब अमीरात में अवैध तरीके से हज प्रक्रिया को अंजाम देने वाले टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि 19 प्रतिष्ठानों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है और General Authority for Islamic Affairs, Endowments and Zakat के द्वारा यूएई के करीब 4 ऑपरेटर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
कमिटी ने तय किया था नियम
यह बताया गया है कि मंत्रालय के लाइसेंसिंग कमेटी ने तीर्थ यात्रियों के कंप्लेंट के आधार पर शिकायत दर्ज की थी। कई ऐसे हज ऑपरेटर के बारे में जानकारी मिलती है जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बातें लिखी गई होती है उनका पालन हज ऑपरेटर के लिए जरूरी है।
कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन पड़ेगा भारी
यह साफ-साफ कहा गया है कि अगर कोई हाई ऑपरेटर तीर्थयात्री के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नहीं करता है तो खिलाफ कानूनी कार्यवाही जरूर की जाती है। आरोपी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या फिर उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।