कामगारों के इस बात का नहीं दिया ध्यान, कंपनी भर्ती पर लगेगी पांच साल की पाबंदी, लाखों का जुर्माना भी तय
कामगार को अवैध तरीके से हायर करना कानूनन जुर्म
सऊदी लोक अभियोजक ने चेतावनी देते हुए बताया है कि अगर कोई कंपनी कामगार को अवैध तरीके से हायर करती है तो यह कानूनन जुर्म है। इसके अलावा कंपनियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके लिए काम कर रहा कामगार किसी और नियोक्ता के लिए काम न करे।

बताया गया है कि अगर किसी कंपनी को इस तरह के मामले में पकड़ा जाता है तो रिक्रूटमेंट पर पांच साल की पाबंदी और कंपनी पर SR10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जेल और देश निकाला की भी मिल सकती है सजा
इसके अलावा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक साल तक की जेल हो सकती है। अगर वह प्रवासी है तो उसे देश निकाला की भी सजा दी जा सकती है। इसीलिए कम्पनियों को यह ध्यान रखना होगा कि इस तरह के नियमों का उल्लंघन न हो वरना भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।



