बैंक में कीमती वस्तुओं को रखने के लिए लॉकर की सुविधा लेने वाले लोगों से अब बैंक नए प्रकार के चार्ज वसूलना शुरू कर रहे हैं. दरअसल अब बैंक में रखे हुए आपके सामान अगर लॉकर से किसी भी स्थिति में गायब होते हैं तो बैंक को सालाना लॉकर शुल्क का 100 गुना ग्राहक को देना होगा.
बैंक में चालू हो गया है नया चार्जेज.
इस नए लागू हुए नियम को ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट में लाने के लिए बैंक कई प्रकार के स्टांप शुल्क वसूल रहे हैं तथा इसके साथ ही फाइन चार्ज के नाम पर जेब ढीली कर रहे हैं. पुराने लॉकर एग्रीमेंट में लोगों के लॉकर से गायब हुए सामान या किसी आपात स्थिति में लॉकर के अंदर उपलब्ध चीजें बर्बाद होने के उपरांत ग्राहकों के लिए रिकवरी कुछ नहीं होती थी.
नए नियम में आने के लिए ग्राहकों को बैंक के साथ में लॉकर एग्रीमेंट करने हैं और इस एग्रीमेंट के लिए अब बैंक के तरफ से ग्राहकों को कांटेक्ट किया जा रहा है.
सरकारी बैंक वाले पूरा खुश.
पंजाब नेशनल बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य सरकारी बैंक सिर्फ नए एग्रीमेंट के लिए ग्राहकों से केवल केवाईसी से जुड़े कागजात ले रहे हैं जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और दो फोटो. एग्रीमेंट फॉरमैट पर मुफ्त में सरकारी बैंक हस्ताक्षर ले रहे हैं और इसके बदौलत वह किसी भी प्रकार का शुल्क अपने ग्राहकों से नहीं वसूल रहे हैं.
प्राइवेट बैंक वालों को लग रहा है ₹500 का न्यूनतम शुल्क.
निजी क्षेत्र के बैंक इन्हीं सारे कामों के लिए स्टांप शुल्क के तौर पर ₹500 अपने ग्राहकों से वसूल रहे हैं जिसके वजह से ग्राहकों और निजी बैंक के बीच में कई बार तनातनी कई शाखाओं में देखी गई है.