अगर आप पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ी खरीदने के लिए दिन बना रहे हैं तो एकदम सस्ते से सस्ते दाम में दिल्ली एनसीआर की रजिस्टर्ड गाड़ियां आपको दोबारा से बाजार में भारी संख्या में देखनी चालू हो जाएगी.
कारण यह है कि 55 लाख के आसपास पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली एनसीआर में कैंसिल कर दिया गया है जिसके फल स्वरूप उन्हें या तो स्क्रैप करने के लिए कबड़खाने भेजना होगा या फिर उन्हें दिल्ली एनसीआर के बाहर NOC लेकर बेच देना होगा.
अगर आप भी रखे हैं गाड़ी तो ध्यान रखें जारी हो चुके नई दिशा निर्देशों के बारे में.
दिल्ली में अब 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल या CNG गाड़ियां चलती नहीं दिखेंगी। दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है।
अब पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द
2024 से लागू नई गाइडलाइन के मुताबिक:
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10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां
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15 साल से पुरानी पेट्रोल और CNG गाड़ियां
का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इन गाड़ियों को अब दिल्ली में चलाना तो दूर, पार्क करना भी गैरकानूनी होगा।
सरकार ने करीब 55 लाख पुरानी गाड़ियों की लिस्ट भी वेबसाइट पर जारी कर दी है।
सार्वजनिक जगहों पर पार्किंग पर पूरी तरह रोक
अब ये पुरानी गाड़ियां:
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सड़क के किनारे
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पार्किंग लॉट में
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यहां तक कि अपने घर के बाहर भी पार्क नहीं की जा सकतीं।
जो भी ऐसा करेगा, उस पर जुर्माना लगेगा।
आपके पास हैं ये 3 विकल्प
अगर आपकी गाड़ी इस नियम में आती है, तो आपके पास तीन रास्ते हैं:
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निजी पार्किंग में रखें
आप गाड़ी सिर्फ अपने निजी परिसर (Private Parking) में ही रख सकते हैं।
Shared या Public Parking में रखना मना है। -
दूसरे राज्य में ट्रांसफर करें
आप NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेकर अपनी गाड़ी को दिल्ली से बाहर किसी और राज्य में रजिस्टर करवा सकते हैं।
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स्क्रैप करवा दें
आप गाड़ी को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैप कर सकते हैं। इसके लिए VVSA पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है।
स्क्रैपिंग पर नई गाड़ी खरीदने में रोड टैक्स में छूट मिलेगी।
नियम तोड़ा तो क्या होगा?
अगर आपने पुरानी गाड़ी चलाई या पब्लिक प्लेस में पार्क की, तो:
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गाड़ी जब्त हो सकती है
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₹5,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लगेगा
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आगे चलकर ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंप से भी ईंधन नहीं मिलेगा