RBI के द्वारा की जाती है यह कार्यवाही
बैंक में अपना लाखों करोड़ों जमा कर लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं। लेकिन कभी कभी बैंकों से जुड़े कुछ ऐसे भी मामले सामने आते हैं जिनमें ग्राहकों की नींद उड़ जाती है। बैंकों के द्वारा की गई गलती के लिए उनपर भारी जुर्माना लगाया जाता है या फिर विभिन्न कारणों से उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। यह सारी कार्यवाही आरबीआई के द्वारा की जाती है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 को-ऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई के द्वारा बैंकों के लिए तय किए गए नियमों का पालन अनिवार्य है। बैंक चाहे कोई भी हो उस पर नियमों के अनदेखी पर भारी जुर्माना जरूर लगाया जाता है। बैंकों में पर्याप्त पूंजी न होना जैसी परेशानियों के बाद इनके लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया है।
RBI ने किन बैंकों का लाइसेंस किया है रद्द?
1. मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक
2. मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक
3. श्री आनंद को-ऑपरेटिव बैंक
4. लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक
5. डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
6. रुपी को-ऑपरेटिव बैंक
7. सेवा विकास को-ऑपरेटिव बैंक
8. बाबाजी दाते महिला अर्बन बैंक