केंद्रीय रिजर्व बैंक ने Bajaj Finance को उसके दो ऋण उत्पादों, ECOM और ‘Insta EMI Card’ के तहत ऋण मंजूरी और वितरण को तत्काल रोक दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने Bajaj Finance Limited को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45 L (1) (b) के तहत इन ऋण उत्पादों के तहत ऋण मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया है। कंपनी ने डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं किया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंकों और NBFCs के लिए IT शासन और नियंत्रण से संबंधित व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश, जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, रिस्क, कंट्रोल और एश्योरेंस प्रैक्टिसेज) गाइडलाइंस, 2023 के नाम से जाना जाता है, 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे। बैंकों और NBFCs को इस निर्देश का पालन करने के लिए एक मजबूत IT सेवा प्रबंधन ढांचा विकसित करना होगा।
Bajaj Finance पर रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा तब की जाएगी जब कंपनी डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के अनुरूप खामियों को दूर कर लेगी। कंपनी को ‘Ecom’ और ‘Insta EMI Card’ ऋण उत्पादों के तहत ऋण मंजूरी और वितरण को फिर से शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होगा।