चुकाना होगा भारी जुर्माना
संयुक्त अरब अमीरात में अगर आप किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के सीक्रेट को किसी से शेयर करते हैं तो आपको भारी जुर्माना चुकाना होगा। यूएई में किसी भी व्यक्ति के सीक्रेट को शेयर करना कानूनन अपराध है। इसके लिए Dh150,000 का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। मंगलवार को Abu Dhabi Judicial Authority ने इस बात की जानकारी दी है कि Federal Decree Law No. 34 of 2021 के Article 44 में लोगों के निजता की रक्षा की जाती है।
बताते चलें कि इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लोगों की निजता की रक्षा की जा सके। इस बात का ख्याल रखना होगा कि बिना किसी की मर्जी के उसकी बातों या फोटो को अपने फोन में रिकॉर्ड या स्टोर करके नहीं रख सकते हैं।
अभियान के तहत लोगों को किया जा रहा है जागरूक
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहा गया है कि इस तरह की हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस नियम के उल्लंघन पर आरोपी पर Dh150,000 से लेकर Dh500,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 6 महीने की जेल की सजा दी जाएगी।