भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बंधन बैंक को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है. निजी ऋणदाता बंधन बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार, पेंशन संवितरण प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बैंक जल्द ही अपनी प्रणाली को रेल मंत्रालय के साथ एकीकृत करेगा.
आरबीआई की यह मंजूरी बैंक को देश भर में रेलवे के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा आठ उत्पादन इकाइयों में हर साल करीब 50,000 सेवानिवृत्त लोगों तक पहुंच प्रदान करेगा.
बंधन बैंक के प्रमुख (गवर्नमेंट बिज़नेस) देबराज सहा ने कहा, ‘‘भारतीय रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है. इससे पेंशनभोगियों को बैंक द्वारा दी जाने वाली प्रतिस्पर्धी दरों और ऋणदाता के अन्य उत्पादों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी.’’
पेंशन वितरण के नियम
पूर्वी-मध्य रेलवे के मुताबिक, रिटायर्ड कर्मचारियों को जमा अंशदान के कुल रकम पर समय-समय पर जुड़ने वाले ब्याज की रकम को जोड़कर भुगतान किया जाता है. वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों पर भी यही नियम लागू होता है. पेंशन का पात्र होने की शर्त ये है कि रेल कर्मचारी किसी स्थायी या अस्थायी पद पर मूल रूप से कम से कम 10 सालं या उससे अधिक की सेवा में रहा हो.