VISA एक्सपायर होने से पहले यूएई से बाहर जाना अनिवार्य
संयुक्त अरब अमीरात में वीजा एक्सपायर होने से पहले यूएई से बाहर नहीं जाते हैं तो आपको कई तरह के जुर्माने का भुगतान करना होगा। ओवर स्टे करना कानूनन अपराध है ऐसे में लोगों को कभी भी इस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ओवर स्टे के जुर्माने के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ओवर स्टे करने वाले प्रवासियों पर कितना लगता है जुर्माना?
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि जो भी प्रवासी ओवर स्टे करता है उसपर Dh50 का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे शुल्क हैं जिनका भुगतान आपको करना होता है।
Overstay fine: Dh50 प्रति दिन
E-services fee: Dh28 + Dh1.40 VAT
ICP fees: Dh122
Electronic payment fees: Dh2.62 + Dh1.53 VAT
Smart services fee (ऑनलाईन पेमेंट के लिए): Dh100
कैसे कर सकते हैं जुर्माने का भुगतान?
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि जुर्माने का भुगतान प्रवासी आसानी से Amer centre या registered typing centres से कर सकते हैं। इसके अलावा Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) के द्वारा ऑनलाईन पेमेंट भी कर सकते हैं। जिस ट्रैवल एजेंट ने वीजा के लिए आवेदन दिया है उसके जरिए भी जुर्माने का भुगतान कर सकते हैं।