करीब पांच साल पहले बेरीनाग स्थित एक दुकान से पतंजलि नवरत्न इलाइची सोन पापड़ी के सैंपल फेल होने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हाजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 माह के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटना का विवरण
17 सितंबर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेरीनाग स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलाइची सोन पापड़ी के सैंपल लिए थे। सैंपल को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला भेजा गया, जहां सोन पापड़ी के सैंपल अधोमानक पाए गए। इसके बाद जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उसी दुकान में जाकर चार पैकेट खरीदे और सीलबंद पैकेट किसी प्रत्यायित लैब से जांच करने के लिए दिए। दुकानदार ने जब इनकार किया, तो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और दुकानदार को नोटिस भेजे गए।
कानूनी प्रक्रिया और निर्णय
8 दिसंबर 2020 को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रतिनिधि ने अपील कर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच करने की बात कही। गाजियाबाद स्थित लैब में भी सोन पापड़ी के सैंपल अधोमानक पाए गए। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किया।
सजा और दंड
दुकानदार लीलाधर पाठक को 6 माह के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार और कान्हाजी डिस्ट्रिब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी को भी 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।