गैर-करयोग्य आय वह कमाई है जिस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जब आप अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ सोर्स से हुई इनकम को आप बाहर रख सकते हैं। इससे आप अपने फाइनेंस का अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं और टैक्स का बोझ कम कर सकते हैं।
विरासत में मिली संपत्ति
अगर आपको माता-पिता से विरासत में कोई पैसा, जेवर या प्रॉपर्टी मिलती है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपके नाम कोई वसीयत है, तो उसके जरिए मिली रकम पर भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन, इस प्रॉपर्टी से हुई इनकम पर टैक्स देना होगा।
जीवन बीमा पॉलिसी परिपक्वता
अगर आपके पास जीवन बीमा पॉलिसी है, तो पॉलिसी मैच्योर होने पर जो पैसा मिलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन, सालाना प्रीमियम बीमित राशि के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यह ज्यादा है, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा।
अपने संबंधियों से मिले उपहार
आयकर कानून के मुताबिक, रक्त संबंधियों से मिले उपहार, जैसे कि प्रॉपर्टी, गहने या पैसे, टैक्स फ्री होते हैं। गैर-रिश्तेदारों से मिले उपहार 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री हैं। हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से मिली प्रॉपर्टी या उपहार भी टैक्स फ्री हैं।
कृषि आय
अगर आप अपनी खेती से या उससे जुड़ी एक्टिविटीज से पैसा कमाते हैं, तो इस इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें कृषि भूमि खरीदने और बेचने से होने वाली इनकम भी शामिल है।
ग्रेच्युटी
ग्रेच्युटी पर भी टैक्स नहीं देना होता। यह रिटायरमेंट पर या डेथ बेनिफिट के रूप में मिलने वाली रकम होती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है।
आयकर अधिनियम की धारा 10(15) के तहत कर-मुक्त आय
आयकर अधिनियम की धारा 10(15) के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि योजना, लोकल अथॉरिटी व इंफ्रास्ट्रक्चर बांड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड से हुई इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है।