Reserve Bank of India के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अनिवार्य है। अगर कोई संस्थान इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर भारी पेनाल्टी लगाई जाती है। इसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा Rs 2.41 crore की पेनाल्टी लगाई गई है।

Visa पर अवैध पेमेंट ट्रांसफर मेथड का आरोप लगा है
बताते चलें कि शुक्रवार को सेंट्रल बैंक में इस बात की जानकारी दी है कि वीजा पर अवैध पेमेंट ट्रांसफर मेथड का आरोप लगा है। सेंट्रल बैंक ने अपने बयान में बताया है कि वीजा के द्वारा एक ऐसे पेमेंट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन की शुरुआत कर दी गई थी जिसे आरबीआई के द्वारा क्लीयरेंस नहीं मिला था।
फरवरी में ही अप्लाई के द्वारा इस बात की चेतावनी दी गई थी कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों के द्वारा किसी भी ऐसे पेमेंट तकनीक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो अवैध है। आरबीआई के द्वारा स्क्रूटिनी की प्रक्रिया को टाईट कर दिया गया है।



