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Income Tax विभाग अब सेक्शन 156 के तह भेज रहा हैं नोटिस. 30 दिन के भीतर जमा करना होगा पैसा नहीं तो जुर्माना, ब्याज और जेल सब होगा एक साथ.

Lov Singh by Lov Singh
अगस्त 8, 2024
in India
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अगर आपने TAX का काम पूरा कर लिया हैं और ITR भर लिया तो भी सेक्शन 156 के अंतर्गत आयकर विभाग का अधिकारी एक नोटिस जारी कर सकता है जिसमें बताना होता है कि किसी व्यक्ति को कितना टैक्स, ब्याज, जुर्माना या अन्य राशि देनी है। इस नोटिस में भुगतान की राशि और तारीख दी जाती है, जो आमतौर पर नोटिस की सेवा तिथि से 30 दिनों के भीतर होती है। इसका उद्देश्य है कि करदाता को उसकी देनदारी स्पष्ट रूप से बताई जाए और वह समय पर उसका निपटान कर सके।

नोटिस में देय राशि

सेक्शन 143(1), 200A(1), और 206CB(1) के तहत जारी नोटिस भी सेक्शन 156 के अंतर्गत माने जाते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को इन सेक्शन के तहत नोटिस मिलता है जिसमें राशि देय होती है, तो उसे सेक्शन 156 के अंतर्गत नोटिस मानकर उत्तर देना चाहिए।


आयकर मांग नोटिस का उत्तर कैसे दें?

आयकर मांग नोटिस का उत्तर देने के लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करना होगा और निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. लॉगिन करें: अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन करें।
  2. उपयुक्त विकल्प चुनें: ‘Pending Actions’ -> ‘Response to Outstanding Tax Demand’ पर जाएं।
  3. उत्तर सबमिट करें: ‘Submit Response’ पर क्लिक करें।

उत्तर देने के लिए उपलब्ध विकल्प

मांग नोटिस का उत्तर देने के लिए करदाता के पास चार विकल्प होते हैं:

  1. मांग सही है: करदाता मांग को स्वीकार करता है।
  2. मांग आंशिक रूप से सही है: करदाता मांग के एक भाग को स्वीकार करता है।
  3. मांग से असहमति: करदाता पूरी मांग से असहमति जताता है।
  4. मांग सही नहीं है लेकिन समायोजन के लिए सहमति: करदाता त्रुटि को स्वीकार करता है लेकिन भुगतान के बजाय समायोजन के लिए सहमति देता है।

स्थिति 1: टैक्स देनदारी को सही मानना और मांग को स्वीकार करना

अगर आप मांग को सही मानते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. ‘Demand is Correct’ चुनें: अगर आप मांग को स्वीकार करते हैं तो यह विकल्प चुनें।
  2. भुगतान प्रक्रिया:
    • अगर मांग का भुगतान नहीं हुआ है, तो ‘Not paid yet’ चुनें और ‘Pay Now’ पर क्लिक करें।
    • अगर मांग का भुगतान हो चुका है, तो ‘Yes, Already paid’ चुनें और भुगतान की जानकारी (CIN, BSR कोड, भुगतान की तारीख आदि) प्रदान करें।
  3. सबमिशन: भुगतान की जानकारी देने के बाद अपना उत्तर सबमिट करें। एक सफलता संदेश और ट्रांजेक्शन आईडी प्रदर्शित होगी।

स्थिति 2: मांग से असहमति

अगर आप मांग से असहमति जताते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. ‘Disagree with Demand’ चुनें: अगर आप मांग से असहमति जताते हैं तो यह विकल्प चुनें।
  2. असहमति के कारण जोड़ें:
    • मांग का पहले ही भुगतान हो चुका है: भुगतान की जानकारी (CIN, BSR कोड, भुगतान की तारीख आदि) प्रदान करें।
    • मांग को सुधार/संशोधन द्वारा घटा दिया गया है: सुधार आदेश का विवरण प्रदान करें।
    • अपीलीय आदेश द्वारा मांग घटा दी गई है लेकिन दर्शाई नहीं गई है: अपीलीय आदेश का विवरण प्रदान करें।
    • अपील दायर की गई है: अपील की स्थिति और स्टे पेटिशन का विवरण प्रदान करें।
    • अन्य: कोई अन्य कारण जो उपरोक्त में शामिल नहीं हो, उपयुक्त टिप्पणियां प्रदान करें।
  3. विवरण सबमिट करें: सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें। एक सफलता संदेश और ट्रांजेक्शन आईडी प्रदर्शित होगी।

उत्तर देने की समय सीमा

नोटिस में बताया जाता है कि राशि का भुगतान सेवा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (JCIT) की पूर्व स्वीकृति के साथ यह अवधि कम की जा सकती है।

देरी के परिणाम/दंड

निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने पर अतिरिक्त ब्याज और दंड लगाया जा सकता है:

  1. सेक्शन 220(2) के तहत ब्याज: 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद अवैतनिक राशि पर प्रति माह या महीने के भाग पर 1% की दर से ब्याज लिया जाता है।
  2. सेक्शन 221 के तहत दंड: अगर करदाता निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं करता है तो आकलन अधिकारी द्वारा मांग की राशि तक दंड लगाया जा सकता है। हालांकि, दंड लगाने से पहले करदाता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
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Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।

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