वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें 1 अक्टूबर 2024 से स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के लिए नए नियम लागू होने की बात कही गई है। ये नियम उन सभी खातों पर लागू होंगे जो अनियमित रूप से खोले गए हैं, साथ ही नियमित खाताधारकों पर भी ये प्रभाव डालेंगे।
नए नियमों के तहत प्रमुख बदलाव:
- नेशनल स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स:
- 2 अप्रैल 1990 से पहले खोले गए खाते: इन खातों पर मौजूदा योजना की ब्याज दर लागू होगी। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (POSA) में 2% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद इन खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
- 2 अप्रैल 1990 के बाद खोले गए खाते: मौजूदा योजना की ब्याज दर लागू होगी, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद इन पर भी कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
- 2 से ज्यादा खाते: तीसरे और अतिरिक्त खातों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और मूल राशि वापस कर दी जाएगी।
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF):
- नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते पर 18 साल तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर से ब्याज मिलेगा। इसके बाद, पीपीएफ की दर लागू होगी। यदि एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो वे मर्ज कर दिए जाएंगे और अतिरिक्त खातों पर 0% ब्याज मिलेगा।
- सुकन्या समृद्धि योजना:
- यदि दादा-दादी ने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला है, तो वह अकाउंट बायोलॉजिकल माता-पिता या अभिभावक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दो से ज्यादा खाते होने पर अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे।
पोस्ट ऑफिस के लिए निर्देश:
पोस्ट ऑफिस को खाताधारकों से पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी एकत्रित करनी होगी। इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ग्राहकों को नए नियमों के बारे में जानकारी दें और उन्हें अनुपालन के लिए मार्गदर्शन करें।