सऊदी में अवैध तरीके से टैक्सी ट्रांसपोर्ट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। यह साफ-साफ कहा गया है कि एयरपोर्ट से यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है तो उसे ट्रांसपोर्ट में काम करने की अनुमति नहीं होगी।
जनरल अथॉरिटी ने जुर्माने की घोषणा की
सऊदी Transport General Authority (TGA) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि बिना लाइसेंस के यात्रियों को ट्रांसपोर्ट करने वाले आरोपी पर SAR 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। आरोपी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही उसका वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा।
लोगों को यह सुझाव दिया गया है कि अगर वह काम करना चाहते हैं तो उन्हें लाइसेंस जरूर ले लेना चाहिए। लाइसेंस कम्पनियों से जुड़कर लाइसेंस बनवा लें। कंपनियों से लाइसेंस लेने के बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑप्शन और रियल टाईम ट्रिप ट्रैकिंग की सुविधा मिलती रहेगी जिससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी।