केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन का लाभ उठा रहे कर्मचारियों को जीवन प्रमाण पत्र यानी कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना जरूरी है। आवेदकों की सहूलियत के लिए सरकार के द्वारा इस काम के लिए अक्टूबर और नवंबर महीना तय किया गया है।
जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कह कर सकते हैं जमा?
बताते चले कि नियम के अनुसार हर साल केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन का लाभ उठा रहे कर्मचारियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करना होता है। इसके लिए सरकार ने अक्टूबर और नवंबर का महीना तय किया है। ऐसे कर्मचारी जिनकी उम्र 80 या उससे अधिक हो चुकी है उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू कर दी जाती है। वही बाकी पेंशन धारकों के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू की जाती है।
यह एक तरह का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट होता है जिसे आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स डिटेल की मदद से जनरेट किया जाता है। इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर नवंबर तक पेंशन धारक यह सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो दिसंबर के बाद उनके पेंशन पर रोक लगा दी जाती है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है।