UAE Visa Permit के लिए जीसीसी नागरिक का रेजीडेंसी 1 साल के लिए वैध होना जरूरी, एंट्री के पहले करें कंफर्म
अगर कोई जीसीसी नागरिक संयुक्त अरब अमीरात में एंट्री करना चाहता है तो आसानी से उन्हें कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। जीसीसी नागरिक को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि वह पहले ही विजिट वीजा के लिए ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं और अपना परमिट प्राप्त कर चुके हैं।

GCC नागरिक को यूएई में प्रवेश के पहले इन बातों का रखना होगा ख्याल
GCC नागरिकों को यूएई में प्रवेश के पहले इन बातों का ख्याल रखना होगा। उनके पासपोर्ट और रेजिडेंस विजा वैध होने चाहिए। प्रवेश के बाद जीसीसी रेजिडेंसी कम से कम 1 साल के लिए और उनका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अगर कोई फैमिली मेंबर्स यूएई में ट्रैवल कर रहा है तो आवेदक का उनके साथ होना जरूरी है।
GCC रेजिडेंस के एंट्री परमिट की वैद्यता वीजा जारी होने के बाद 30 दिन की होती है और एंट्री डेट के बाद 30 दिन के लिए वैध होती है। इस वीजा की वैधता को अगले 30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जीसीसी नागरिक के साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति के एंट्री परमिट की वैधता 60 दिन की होती है और इसे अगले 60 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।





